बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में दाेषी काे पांच वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर जिले में मौदहा कस्बे के एक मुहाल में टाफी लेने दुकान गई ग्यारह वर्षीय बालिका के साथ दुकानदार ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व छह हजार अर्थदंड क
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी को 14 वर्ष की कठोर कैद


हमीरपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मौदहा कस्बे के एक मुहाल में टाफी लेने दुकान गई ग्यारह वर्षीय बालिका के साथ दुकानदार ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को आरोपित काे दाेषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली में पीड़िता की मां ने तहरीर देकर बताया कि 10 अगस्त 2018 को दोपहर 2.30 बजे वह बाजार गई थी। उसकी पुत्री घर में थी जो पास की दुकान आबाद अहमद उर्फ बाबूजी पुत्र जल्ली की दुकान में टाफी लेने गई। जिसके बाद बाबूजी उसको साले के घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। रात में पुत्री को दर्द होने पर उसने पूरी बात बताई। जिसके बाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा