एकलपीठ के आदेश पर रोक, उच्चतम बोलीदाता को नहीं देगा जेडीए जमीन
जयपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के गत 2 मई के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने जेडीए को कहा था कि वह एयरपोर्ट के पास स्थिति बेशकीमती जमीन को उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा.लि. के पक्ष में नई डिमांड जा
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जयपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के गत 2 मई के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने जेडीए को कहा था कि वह एयरपोर्ट के पास स्थिति बेशकीमती जमीन को उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा.लि. के पक्ष में नई डिमांड जारी करे और शेष राशि जमा होने पर भूमि का तत्काल कब्जा सौंपे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने मामले में एकलपीठ के याचिकाकर्ता और बोलीदाता फर्म से जवाब तलब किया है।

अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि एकलपीठ ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश जारी किया था। बोलीदाता फर्म एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थी और ना ही याचिका में इस फर्म को भूमि का कब्जा सौंपने की गुहार लगाई गई थी। इसके बावजूद एकलपीठ ने फर्म के पक्ष में भूमि का कब्जा सौंपने के आदेश दिए। इसके अलावा एकलपीठ ने नीलामी को कंफर्म कर दिया, जबकि यह अधिकार जेडीए को है। वहीं नीलामी के समय 32 करोड की यह जमीन अब करीब तीन सौ करोड रुपए की हो गई है। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक