3.616 किलो चरस तस्करी मामले में दोषी को 14 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
कुल्लू, 30 जून (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के एक मामले में दोषी धर्म चंद पुत्र सेस राम को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
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