शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 02 जून (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है और परिवार की परिभाषा से उन्हें हटाना साफ तौर पर मनमाना और संवैधानिक रुप से गलत है। जस्टिस पीएस नरसिम्ह
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