नैनीताल, 11 जून (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिला लक्सर के अतिरिक्त सत्र अदालत की ओर से वर्ष 2018 को हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए शमशेर अली की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ
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