राज्य उपभोक्ता आयोग : बीमा कंपनी का दस्तावेज के अभाव में दावा खारिज किया जाना अनुचित
जोधपुर, 08 मई (हि.स.)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने व्यवस्था दी है कि सर्वेयर द्वारा नुकसान आंकलन के बाद बीमा कंपनी का दस्तावेज के अभाव में दावा खारिज किया जाना अनुचित है। बीमा कंपनी की अपील निस्तारित करते हुए आयोग की न्यायिक सदस्य उर्मिला वर्मा और सदस्य
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