उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी को दिए राशि लौटाने और हर्जाने के आदेश
धर्मशाला, 07 मई (हि.स.)। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने अपने फैसले में एक स्कूटी कंपनी को उपभोक्ता को स्कूटी न देने के मामले में दोषी ठहराते हुए पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने और हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सद

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news