गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा
मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं एडीजे-5 अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने सुनाया निर्णय

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