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फिरोजाबाद, 15 मई (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के दोषी को 04 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना फरिहा पुलिस ने अनेकपाल उर्फ अनिल उर्फ अड़ंगा पुत्र मलखान निवासी दारिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा के खिलाफ 14 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस का आरोप था अनेक पाल गिरोह बनाकर अपने साथियों के साथ डकैती व लूट की घटना को अंजाम देता है।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 04 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़