आरोपित को पकड़ने के नाम पर परिजनों को परेशान करना गैरकानूनी : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 01 मई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि फरार आरोपित को पकड़ने के नाम पर उसके परिजनों को परेशान करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है। यह टिप्पणी न्यायमूर

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news