लोन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर हर्जाना
जयपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम- 4 ने लोन को सुरक्षित करने के लिए बीमा देने और इस दौरान ऋणी की मौत के मामले में बीमा कंपनी नीवा बूपा को आदेश दिए हैं कि वह लोन की बकाया राशि 48.12 लाख व 11.46 लाख रुपए बैंक को तीन माह में अदा करे। व
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