चंडीगढ़, 06 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव
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