बच्चे के अपहरण एवं फिरौती के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
जोधपुर, 06 अप्रैल हि.स.)। अपर जिला न्यायालय संख्या चार जोधपुर महानगर के न्यायाधीश तरुण कुमार कुमावत ने प्रॉपर्टी कारोबारी सियाराम के बच्चे के अपहरण के 10 साल पुराने मामले में सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा
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