पश्चिमी सिंहभूम, 30 अप्रैल (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित सुमन गोप काे दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ह
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