फिरोजाबाद, 29 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के क्षेत्र अन्तर्गत आमलेट के पैसे मांगने पर दबंगो
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