जिन नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया का पालन नहीं, वह अवैध मानी जाएगी : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 28 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जिन नियुक्तियां में निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है वे अवैध मानी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने लक्ष्मी शंकर तिवारी व एक अन्य की याचिका पर दिया
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