फिरोजाबाद, 23 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष, 2 माह के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद के निरीक्षक लोकेश सिंह भाटी
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