आपराधिक केस में बरी होने पर किसी कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 20 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो ऐसी कार्रवाई बरकरार रह सकती है
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