बिजली विभाग की लापरवाही से दोनों हाथ गंवाने वाले बच्चे को मिलेगा 26.65 लाख का मुआवजा
प्रयागराज, 20 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिजली विभाग की लापरवाही को गंभीर मानते हुए पीड़ित युवक को 26.65 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है जिसमें बचपन में एक मासूम

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