तीस दिन में पुत्रवधु को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश
जयपुर, 17 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि वह एक माह में याचिकाकर्ता को अपने ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दे। अदाल

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