जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र तब तक मान्य है, जब तक उसे रद्द न किया जाए : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 17 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र तब तक वैध और मान्य है, जब तक उसे रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाज़ी साबित न हो जाए। कक्षा 6 में दाखिले से

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