फेमिली कोर्ट के आदेश को बाद में सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता
प्रयागराज, 13 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी मामले में फैमिली कोर्ट (पारिवारिक न्यायालय) द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करते हुए कोई आदेश पारित कर दिया गया है, तो उस मामले को बाद में सुनवाई या समीक्षा के लिए
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