48 साल पुराने हत्या मामले में एक आरोपित बरी, उम्रकैद की सजा रद्द
--कहा, अपराध साबित करने में अभियोजन रहा नाकाम
प्रयागराज, 07 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने थाना मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर में 48 साल पहले पूर्व सैनिक के हत्या आरोपित गुरू प्रसाद की उम्रकैद की सजा रद्द कर दी है। सत्र अदालत ने हत्या में शाम
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