हरियाणा में कक्षा-प्रथम में प्रवेश की न्यूनतम आयु छह वर्ष हुई
चंडीगढ़, 24 मार्च (हि.स.)। मंत्रिमंडल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुपालन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार, अब कक्षा-प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई
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