बकाया न चुकाने पर सिविल जेल भेजने से पति की मासिक भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 24 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक भरण-पोषण का बकाया चुकाने की कानूनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

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