बकाया न चुकाने पर सिविल जेल भेजने से पति की मासिक भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 24 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक भरण-पोषण का बकाया चुकाने की कानूनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001