दुमका, 24 मार्च (हि.स.)। बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोषी मणिकांत सोरेन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुप तिर्की की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है।
दोषी पर अदालत ने 05 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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