याची फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का लोनिवि के इंजीनियर का आदेश रद्द
प्रयागराज, 23 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग बरेली जोन के मुख्य अभियंता का आदेश रद्द करते हुए विभागीय कार्यशैली व मनमानी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की हैं।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ
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