इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : पति की मृत्यु के बाद एकतरफा तलाक रद्द नहीं हो सकता
-कोर्ट ने कहा, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद वैवाहिक विवाद समाप्त हो जाता है प्रयागराज, 23 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद एक्स-पार्टी (एकतरफा) तलाक के डिक्री को रद्द नहीं किया

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