डिक्री के निष्पादन से पूर्व ऋणी की मौत होने पर वारिसों से कराई जा सकती है पालना
जयपुर, 20 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने कहा है कि जहां डिक्री के निष्पादन से पूर्व निर्णित ऋणी की मौत होने पर उसके विधिक वारिसों से पालना कराई जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अप्रार्थी को निर्देश दिए
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