चेक बाउंस के मामले में दोषी को 65 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 04 माह का कारावास
झांसी, 20 मार्च (हि.स.)। चेक बाउंस के मामले में दोषी को पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त न्यायालय सूबा सिंह ने 65,200 रूपये अर्थदण्ड एवं 04 माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।
एड. कुमार वैभव तिवारी के अनुसार परिवादी केके पुरी कालोनी,आवास विक
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