नार्को टेस्ट कराने की सहमति देकर बाद में किया जा सकता है इनकार-हाईकोर्ट
जयपुर, 18 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट को लेकर कहा है कि किसी भी आरोपी को नार्को टेस्ट कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि भले की आरोपी ने पहले टेस्ट कराने की सहमति दी है तो बार में वह इससे इनकार भी कर सकता है।
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