निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, तीन चरणों में होंगे प्रवेश
उत्तरकाशी, 01 मार्च (हि.स.)। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27

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