फिरोजाबाद, 06 फ़रवरी (हि.स.)। न्यायालय ने हत्या के दोषी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर के दुर्गेश नगर निवासी तारिक अली पुत्र राशिद की 17 मई 2014
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