पूर्वी सिंहभूम, 21 फ़रवरी (हि.स.)। वर्ष 2021 में दर्ज एक लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में शनिवार को फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार तृतीय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त ललिता देवी को दोषी ठहराते हुए एक माह की सजा सुनाई।
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