प्राण घातक हमला में दोषी काे तीन वर्ष की सजा, पचास हजार अर्थदंड
झांसी, 21 फ़रवरी (हि.स.)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 सुनील कुमार यादव की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व पड़ोसी दुकानदार पर प्राण घातक हमला कर घायल कर देने का दोष सिद्ध होने पर आरोपित को तीन वर्ष का कारावास और पचास हजार अर्थदंड से दंडित करने
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