झारखंड उच्च न्यायालय ने पति के तलाक की अर्जी को किया खारिज
रांची, 20 फ़रवरी (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला में पति की ओर से पत्नी पर लगाए गए अवैध संबंध, क्रूरता और परित्याग के आरोपों को अप्रमाणित मानते हुए तलाक की मांग खारिज कर दी।
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