गैर-इरादतन हत्या मामले में पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
अभियुक्तों विशाल (पति), सन्त कुमारी (पत्नी) और सरवन को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस संबंध में जानकारी लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने दी।
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001