प्रयागराज, 18 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद के वर्ष 1987 के बहुचर्चित हत्या मामले में आरोपित खुन्नी लाल की आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र प्रथम की खंडपीठ
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