गुजरात में श्रम कानून में संशोधन, ओवरटाइम सीमा बढ़ी और महिलाओं को रात में भी काम की अनुमति
गांधीनगर, 17 फ़रवरी (हि.स.)। गुजरात विधान सभा में मंगलवार को गुजरात दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नए संशोधन के अनुसार अब दैनिक कार्य समय की सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है
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