जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने का सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त, 1932 अभ्यर्थियों को राहत
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत का फैसला, दोषी अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर रखने का निर्देश बरकरा रांची, 06 नवंबर (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीए

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