किसी भी आरोपित को हिरासत में लेते ही लागू होगी 24 घंटे की समय-सीमा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि किसी आरोपित को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि केवल उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। जस्ट
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