किसी भी आरोपित को हिरासत में लेते ही लागू होगी 24 घंटे की समय-सीमा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि किसी आरोपित को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि केवल उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। जस्ट

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station, Pillar No. 12, New Delhi-110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news