आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं तो भी मिलेगा कोविड मुआवजा, हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपये देने का दिया आदेश
प्रयागराज, 27 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 से मौत के मामले में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अलग प्रति उपलब्ध नहीं होने के आधार पर मुआवजे से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में एंटीजन जांच पॉजिटिव हो
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001