मादक पदार्थ चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 17 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को मादक पदार्थ चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला रसूलपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 27 स
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