घायल नाबालिग को पहले बीमा कंपनी देगी 4.81 लाख रुपए, बाद में मालिक-ड्राइवर से कर सकेगी वसूली
जोधपुर, 01 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, तब भी परिस्थितियों के अनुसार बीमा कंपनी को पहले पीडि़त को मुआवजा दिलाया जा सकता है और
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