लूट के दोषी काे पांच वर्ष की सजा
उरई, 09 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जालाैन जनपद में पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारा
जालौन कोर्ट


उरई, 09 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जालाैन जनपद में पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

डीजीसी क्रिमिनल ने शुक्रवार काे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2010 के जून माह में वादी बृज किशोर मिश्रा की पत्नी से उस समय अभियुक्त राजेश नाई पुत्र सुखराम नाई निवासी ग्राम सुढाड़ सलाबाद कोतवाली जालौन द्वारा लूट की गई थी, जब वह अपनी कार से उरई की ओर आ रहा था। राजेश नाई द्वारा कार के बगल में अचानक मोटरसाइकिल लगाकर ब्रजकिशोर की पत्नी से मोबाइल मंगलसूत्र तथा 1000 की नकदी छीन ली गई थी। इस संबंध में बृज किशोर द्वारा दिनांक 19- 6- 2010 को कोतवाली जालौन में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया। दिनांक 19.9 2010 को जालौन कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश नाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में कोर्ट द्वारा प्रभावी विवेचना तथा डीसी क्रिमिनल की प्रभावी पैरवी सबूतों तथा गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध हाेने पर अभियुक्त राजेश नाई को 5 वर्ष की सजा तथा 20000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा