धोखाधड़ी की आरोपित कम्पनी निदेशक के पिता की जमानत मंजूर
प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी की आरोपित एक कम्पनी निदेशक के पिता जगजीवन चौहान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दिया है। गोरखपुर के थाना शाहपुर में एफआईआर दर्ज की
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी की आरोपित एक कम्पनी निदेशक के पिता जगजीवन चौहान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दिया है। गोरखपुर के थाना शाहपुर में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 319(2), 318(4) और 61(2) के तहत एक कम्पनी पर आरोप लगाए गए हैं। कम्पनी पर आरोप था कि उसने निवेशकों को 7þ वार्षिक ब्याज का लालच देकर निवेश कराया और उस पैसे से निदेशकों ने सम्पत्तियां खरीदीं। आरोपित ने जमानत के लिए अर्जी दायर किया।

तर्क दिया गया कि याची न तो कम्पनी का निदेशक है और न ही कर्मचारी। उसे केवल इसलिए फंसाया गया है, क्योंकि वह कम्पनी के निदेशक सुनील सिंह का पिता है और कभी-कभी कम्पनी जाता था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17 सितम्बर 2025 से जेल में बंद हैं। जिस पर कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे