मारपीट व धमकी के दोषी पिता-पुत्र को तीन -तीन वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 31 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को मारपीट व धमकी देने के दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद पर वर्ष 2011 में श्रीकृष्ण पुत
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001