अवैध हथियार और उग्रवाद से संबंध रखने पर दोषी को 10 साल की सजा
पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी (हि.स.)। जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपित मुर्गी बोदरा उर्फ विश्वनाथ बोदरा उर्फ दोडे को अदालत ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चक्रधरपुर की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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