रिव्यू तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में गंभीर और स्पष्ट गलती हो : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 31 जनवरी, (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसी फैसले पर पुनर्विलोकन की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि रिव्यू तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में कोई साफ़ गलती हो। यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए, और गलती ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड

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