फिरोजाबाद, 29 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक 17 वर्ष
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001